सैर कर रही महिला की चेन छीनने वाले मोटरसाईकिल सवार को 5 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना*

पंचकूला /29 मार्च :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 29.03.2023 को माननीय अदालत सत्र न्यायाधीश पंचकूला श्री हरबीर सिंह दहिया की अदालत नें वर्ष 2018 में सेक्टर 10 पंचकूला में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में आरोपी कन्हैया उर्फ कार्तिक पुत्र राज कुमार वासी गाँव खोखसा, जिला शामली उतर प्रदेश को 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 17.04.2018 को दोपहर के बाद जब पीडिता उर्मिल शर्मा वासी सेक्टर 10 पंचकूला सुबह सैर करके घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति आया और पीडिता के गले से करीब 2 तौले सोनें की चेन स्नैच करके बाग गया । जिस बारे पुलिस चौकी सेक्टर 10 में शिकायत दर्ज करवाई गई । जिसकी शिकायत पर भारतीय दंड सहिता की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा करते हुए मामलें में स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देनें वालें उपरोक्त आरोपी कन्हैया उर्फ कार्तिक को गिऱफ्तार किया गया । जिस मामलें मे सहायक जिला अटार्नी श्री नरेश गर्ग के द्वारा पैरवी करते हुए सही समय पर गवाहों व सबूतो को पेश किया गया । जिस मामलें में आज माननीय सत्र न्यायाधीश पंचकूला श्री हरबीर सिंह दहिया नें सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया और जुर्माना अदा न करनें पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

Share