मर्डर के मामलें में आजीवन कारावास की सजा.

मर्डर के मामलें में आजीवन कारावास की सजा.
पंचकूला/ 29 जुलाई :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्रर शिबास कविराज के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त पंचकूला हिमाद्र कौशिक के नेतृत्व में प्रबंधक थाना चण्डीमन्दिर पृथ्वी सिंह की अगुवाई में 11.06.2020 को इको सिटी के पास पास हुए मर्डर के मामलें में एडिशनल सेशन जज माननीय अदालत श्री वेद प्रकाश सिरोही नें मर्डर के मामलें में 1 आरोपी तरुण कुमार पुत्र कृष्ण लाल वासी जींद रोड जिला रोहतक हाल किरायेदार सेक्टर 02 रोहतक को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना सहित सजा सुनाई गई ।
जानकारी के मुताबिक 11.06.2020 को इको सिटी रामगढ के पास एक अन्जान व्यक्ति की लाश मिली थी जहां पर पुलिस व सीन आफ क्राइम टीम नें मौका पर पहुंचकर मुआईना करते हुए किसी अन्जान व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का गला घोटकर हत्या करके फेंक दिया था औऱ मौका पर पुलिस चौकी रामगढ इन्चार्ज उप निरिक्षक सुखविन्द्र सिंह नें थाना चण्डीमन्दिर में भारतीय दंड सहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
जिस मामलें में आगामी तफतीश क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला से एएसआई राजपाल के द्वारा अमल में लाई गई । जिस मामलें की जांच में पता चला कि मृतक विनोद कुमार उर्फ बंटी का गला तबाकर हत्या करके लाश को खुर्द बुर्द करके टोल प्लाजा गाँव जलोली के पास फेंक दिया था । जिस पर पुलिस नें भारतीय दंड सहिता की धारा 302/201/120बी के तहत
मामला दर्ज किया गया ।
पंचकूला/ 29 जुलाई :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमिश्रर शिबास कविराज के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त पंचकूला हिमाद्र कौशिक के नेतृत्व में प्रबंधक थाना चण्डीमन्दिर पृथ्वी सिंह की अगुवाई में 11.06.2020 को इको सिटी के पास पास हुए मर्डर के मामलें में एडिशनल सेशन जज माननीय अदालत श्री वेद प्रकाश सिरोही नें मर्डर के मामलें में 1 आरोपी तरुण कुमार पुत्र कृष्ण लाल वासी जींद रोड जिला रोहतक हाल किरायेदार सेक्टर 02 रोहतक को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना सहित सजा सुनाई गई ।
जानकारी के मुताबिक 11.06.2020 को इको सिटी रामगढ के पास एक अन्जान व्यक्ति की लाश मिली थी जहां पर पुलिस व सीन आफ क्राइम टीम नें मौका पर पहुंचकर मुआईना करते हुए किसी अन्जान व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का गला घोटकर हत्या करके फेंक दिया था औऱ मौका पर पुलिस चौकी रामगढ इन्चार्ज उप निरिक्षक सुखविन्द्र सिंह नें थाना चण्डीमन्दिर में भारतीय दंड सहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया ।
जिस मामलें में आगामी तफतीश क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला से एएसआई राजपाल के द्वारा अमल में लाई गई । जिस मामलें की जांच में पता चला कि मृतक विनोद कुमार उर्फ बंटी का गला तबाकर हत्या करके लाश को खुर्द बुर्द करके टोल प्लाजा गाँव जलोली के पास फेंक दिया था । जिस पर पुलिस नें भारतीय दंड सहिता की धारा 302/201/120बी के तहत
मामला दर्ज किया गया ।

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