धान फसल अवशेषो का प्रबंधन करने वाले किसानो को मिलेगें एक हजार रू0 प्रति एकड स्कीम के लाभ के लिए 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा- उपायुक्त

पंचकूला, 14 अक्तूबर उपायुक्त डाॅ यश गर्ग ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला द्वारा पिछले वर्षो के भांति स्टेट प्लान फसल अवशेष प्रबंधन (SB-82) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान फसल धान अवशेषो को खेत में मिलाने या बेलर द्वारा गांठ बनाने वाले किसानो को प्रति एकड 1000/- रू0 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्री गर्ग ने कहा कि फसल धान अवशेषों को जलाने से पर्यावरण दूषित होता है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियन्ता, गोपीराम सांगवान द्वारा स्कीम की जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों इस स्कीम हेतू विभागीय वैबसाईट agriharyana.gov.in पर 30 नवंबर तक आवेदन करना होगा। इसके लिए किसानों का मेरा फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त किसानों को बेलर द्वारा गांठ बनाने का प्रमाणपत्र भी देना होगा। किसान धान के खेत में हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, हैरो, रोटावेटर, रिवर्सिबल एम0 बी0 प्लो एवं जीरो टिल सीड ड्रिल की मदद से फसल अवशेषो को मिट्टी में मिलाकर अथवा बेलर द्वारा गांठे बनवाकर इस स्कीम का लाभ ले सकते है। किसानों फसल अवशेष प्रबंधन करते समय जी0पी0एस0 लोकेशन की फोटो भी लेनी होगी। प्रोत्सहान राशि के सत्यापन हेतूू ग्राम स्तरीय कमेटी के सत्यापन उपरान्त किसानों के खातो प्रोत्सहान राशि डी0बी0टी के माध्यम से दी जाएगी।
उन्होने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए उप-निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, पंचकूला कार्यालय तथा सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकुला, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला कार्यालय से संपर्क कर सकते हंै।

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उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही पंचकूला में 15 अक्तूबर को की जाएगी

पंचकूला, 14 अक्तूबर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम सर्कल फोरम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही 15 अक्तूबर को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के एक प्रवक्कता ने बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।

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