पोक्शो के मामलें आरोपी को 10 साल की सजा.
पोक्शो के मामलें आरोपी को 10 साल की सजा.
पंचकूला/30 सितम्बर :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज श्री प्रवीण कुमार लाल, एडिशनल सेशन जज पंचकूला की अदालत नें पोक्श एक्ट के मामलें में आरोपी आरिफ खान पुत्र अकील खान वासी विकास कालौनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर को पोक्शो एक्ट के मामलें में 10 साल की सजा सुनाई गई ।
जानकारी के मुताबिक 01.11.2018 को पुलिस थाना में शिकायत प्राप्त हुई कि एक लडकी 13 वर्ष की घर से बिना बताए चली गई है जिस शिकायत पर पुलिस नें कार्रवाई करते हुए भारतीय दंड सहिता की धारा 346 के तहत मामला दर्ज करके छानबीन शुरु कर दी । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए 03.11.2018 को लडकी को बरामद किया गया । जिस का मेडिकल करवानें उपरांत गल्त काम होनें पर मामलें में 363/366-ए/376 व 04 पोक्शो एक्ट 2012 के तहत कार्रवाई करते हुए उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया । जिस आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड पर लेकर पुछताछ करके आरोपी को न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया । जिस मामलें में गवाहों व सबूतो के आधार पर आज माननीय अदालत नें पोक्शो एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई ।