रैड बिशप में दो दिवसीय हिल्स फूड फैस्टिवल का होगा आयोजन फैस्टिवल में परोसे जाऐंगे कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल, लद्दाख एवं तिब्बत के स्वादिष्ट और लजीज पहाड़ी व्यन्जन.
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पंचकूला, 19 सितंबर – विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा 27 व 28 सितम्बर को सांय 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे रैड बिशप सैक्टर-1 में हिल्स फूड फैस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी रेड बिशप के मैनेजर अश्विनी शर्मा ने देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय फेस्टिवल में विशेषकर कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल, लद्दाख एवं तिब्बत के स्वादिष्ट और लजीज पहाड़ी व्यन्जन परोसे जाऐंगे।
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पोषण माह समारोह के अंतर्गत महिलाओं एव बच्चों के पौष्टिक आहार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित
महिलाओं और बच्चों के लिए संतुलित आहार लेना अति आवश्यक- डाॅ श्रीदेवी
पंचकूला, 19 सितंबर चैधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र में वरिष्ठ समन्वयक डॉ. श्रीदेवी तल्लाप्रगड़ा के नेतृत्व में पोषण माह के अवसर पर पौष्टिक एवं औषधीय उद्यान (न्यूट्री-कम-हर्बल गार्डन) के पोषण और आर्थिक लाभों पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर डॉ. श्रीदेवी तल्लाप्रगड़ा ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस प्रकार स्थानीय महिलाओं और बच्चों तक पोषक आहार का संदेश पहुंचा सकती हैं। उन्होंने बताया कि महिलाओं और बच्चों के लिए संतुलित आहार लेना क्यों जरूरी है और इसे किस प्रकार से घर के पोषण उद्यान से प्राप्त किया जा सकता है।
गृह वैज्ञानिक डॉ. सरोज देवी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संतुलित आहार में मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स- शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, जिन्हें हम गेहूं, चावल, और ज्वार जैसे अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन- शरीर की मांसपेशियों और कोशिकाओं के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, जिसे हम दालें, चना, मूंगफली और हरी सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि विटामिन्स- शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाते हैं। विशेष रूप से विटामिन ए, सी और डी की आवश्यकता होती है, जो हमें गाजर, नींबू, हरी पत्तेदार सब्जियों और सूरज की रोशनी से मिलते हैं। मिनरल्स- जैसे आयरन और कैल्शियम, हड्डियों की मजबूती और शरीर के रक्त निर्माण के लिए अनिवार्य होते हैं। ये पोषक तत्व हमें दूध, हरी सब्जियों और सूखे मेवों से प्राप्त होते हैं। फाइबर- पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है और इसे हम स्थानीय फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि न्यूट्री-कम-हर्बल गार्डन में उगाए गए स्थानीय फल, सब्जियाँ और औषधीय पौधे सभी जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, और इन्हें आसानी से दैनिक आहार में शामिल किया जा सकता है।
इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक (एग्रोनॉमिस्ट) डॉ. वंदना खंडेलवाल ने औषधीय वाटिका (हर्बल गार्डन) के महत्व और उनमें उगाए जाने वाले औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि औषधीय पौधे किस प्रकार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं और उनके उपयोग के सही तरीकों के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 30 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
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चुनाव प्रचार में सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की नहीं है अनुमति – डा. यश गर्ग
उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी
रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध
पंचकूला, 19 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा न हो, इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनैतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है। उनका विवरण व्यय पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है ताकि उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सकें। इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है, जब उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों, तहसीलों का ब्यौरा भी बताना चाहिए, जिनमें वाहन चलेंगे।
उपायुक्त ने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के बड़े काफिले को छोटे छोटे काफिलों में तोड़ा जाएगा और दो काफिलो में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 160 में परिभाषित साइकिल रिक्शा भी एक ऐसा वाहन है, जिसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे ऐसे रिक्शा का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा के पास अपनी पहचान के लिए कोई नगर निकाय पंजीकरण परमिट नहीं है, तो रिक्शा चालक को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके व्यक्तिगत नाम पर एक परमिट दिया जा सकता है, जिसे रिक्शा चालक को अभियान उद्देश्यों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय अपने साथ रखना चाहिए।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी हर प्रकार के चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
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[2:09 pm, 19/09/2024] Kedar Nath Sharma: सिनेमाघर और केबल पर एमसीएमसी कमेटी की अनुमति से ही होगा विज्ञापनों का प्रसारण – डा. यश गर्गपेड न्यूज पर रखी जा रही है विशेष नजर, एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणपत्र के बाद ही प्रकाशित होगा विज्ञापन
नियमों की अवहेलना पर होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई – जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचकूला, 19 सितंबर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं चला सकता है। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन के आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी चुनावी प्रत्याशियों के पर प्रचार पर निरन्तर नजर बनाए हुए है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा के आदेशों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों व अन्य चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग कर रही है। चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते।
सर्टिफाईड विज्ञापन ही होगा प्रसारित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है।
उन्होंने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी।
उन्होंने कहा कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि वे विज्ञापन प्रसारित करवाने से पहले एमसीएमसी कमेटी की अनुमति जरूर लें ताकि चुनावी खर्च ब्यौरा पारदर्शी ढंग से तैयार हो।
पेड न्यूज पर रखी जा रही है विशेष नजर
डा. यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न प्रत्याशियों के विज्ञापन भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के बाद ही प्रकाशित होंगे। छपने वाले विज्ञापन में संबंधित उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी है ताकि चुनावी खर्च का ब्यौरा सही ढंग से तैयार हो सके। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान पेड न्यूज व बिना प्रमाणपत्र के प्रकाशित विज्ञापन पर एमसीएमसी द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।
[2:11 pm, 19/09/2024] Kedar Nath Sharma: 147 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों ने भरा 12डी फार्म, रिटर्निंग अधिकारी घर-घर जाकर डलवाएंगे वोट – डा. यश गर्ग
जिला में 85 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग में 5556 और 2472 दिव्यांग वोटर – जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचकूला विधानसभा में 109 वर्षीय गांव बरवाला निवासी राजा और कालका विधानसभा में 104 वर्षीय गांव घोलपुरा निवासी शांति सबसे बुजुर्ग वोटर
पंचकूला, 19 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि चुनाव आयोग भारत के अनुसार 85 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को उनकी अनुमति के बाद घर से मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए जिला में 147 बुजुर्गों एवं दिव्यांगों द्वारा 12डी फार्म से आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनका वोट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय टीम उसके घर से ही प्राप्त करेगी। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की वी
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147 बुजुर्ग एवं दिव्यांगों ने भरा 12डी फार्म, रिटर्निंग अधिकारी घर-घर जाकर डलवाएंगे वोट – डा. यश गर्ग
जिला में 85 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग में 5556 और 2472 दिव्यांग वोटर – जिला निर्वाचन अधिकारी
पंचकूला विधानसभा में 109 वर्षीय गांव बरवाला निवासी राजा और कालका विधानसभा में 104 वर्षीय गांव घोलपुरा निवासी शांति सबसे बुजुर्ग वोटर
पंचकूला, 19 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि चुनाव आयोग भारत के अनुसार 85 वर्ष से ज्यादा के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगों को उनकी अनुमति के बाद घर से मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए जिला में 147 बुजुर्गों एवं दिव्यांगों द्वारा 12डी फार्म से आवेदन प्राप्त हुआ है। जिनका वोट रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तय टीम उसके घर से ही प्राप्त करेगी। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में 85 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग में 5556 वोटर हैं, इनमें से 01 कालका विधानसभा में 2303 वोटर और 02 पंचकूला विधानसभा में 3253 वोटर शामिल हैं। 100 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग में 166 वोटर हैं, इनमें से कालका विधानसभा में 84 वोटर और पंचकूला विधानसभा में 82 वोटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 2472 दिव्यांग वोटर हैं, इनमें से कालका में 1218 और पंचकूला में 1254 वोटर शामिल हैं। जिला में 303 ब्लाइंड वोटर हैं, इनमें से कालका में 145 और पंचकलूा में 158 वोटर शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि इन वोटरों से बीएलओ ने घर-घर से जाकर 12डी के लिए आवेदन करवाया। कालका विधानसभा में 51 वोटरों ने 12डी फार्म का आवेदन किया है, इनमें 26 दिव्यांग और 25 बुजुग शामिल हैं। पंचकूला विधानसभा में 96 वोटरों ने 12डी के आवेदन किया है, इनमें आठ दिव्यांग और 25 बुजुर्ग शामिल हैं।
उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला विधानसभा में 109 वर्षीय गांव बरवाला निवासी राजो, 100 वर्षीय गांव असरेवाली निवासी छज्जू सबसे बुजुर्ग वोटर हैं। कालका विधानसभा में 104 वर्षीय गांव घोलपुरा निवासी शांति, 102 वर्षीय गांव बोझटीपरा निवासी द्रोपती और 103 वर्षीय गांव समलेहरी निवासी बचनी देवी सबसे बुजुर्ग वोटर हैं।