हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह कल 17 जुलाई 2024 (बुधवार) प्रातः 11 बजे आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी, पिंजौर के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे।

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह कल 17 जुलाई 2024 (बुधवार) प्रातः 11 बजे आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी, पिंजौर के प्रथम चरण का उद्घाटन करेंगे।

स्थानः आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी, पिंजौर

समयः प्रातः 11 बजे

इस अवसर पर आप सभी मीडिया बंधु कार्यक्रम की कवरेज के लिए सादर आमंत्रित है।

सभी प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया

कार्यक्रम के उपरांत आप सभी मीडिया बंधुओं के लिए लंच की व्यवस्था की गई है

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उपायुक्त ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता

किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गई शुरू, फसलों को जोखिममुक्त बनाने के लिए फसलों का बीमा करवाना आवश्यक-उपायुक्त

उपायुक्त ने बीमा कम्पनी व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला के प्रतिनिधि को किसानों के क्लेम का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के दिए निर्देश

पंचकूला, 16 जुलाई- उपायुक्त डाॅ. यश गर्ग ने आज जिला सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जिला स्तरीय निगरानी समिति की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। फसलों को जोखिममुक्त बनाने के लिए फसलों का बीमा करवाना आवश्यक है।

डाॅ. यश गर्ग ने बीमा कम्पनी व आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला के प्रतिनिधि को किसानों के क्लेम का भुगतान 15 दिन के अंदर करने के निर्देश दिए। उन्हांेने एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी के प्रतिनिधि को निर्देश दिए कि फसल बीमा योजना की गाईडलाईन अनुसार अधिक से अधिक किसानों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए बैकों में, मंडियों में तथा कृषि विभाग के कार्यालयों में बैनर लगा कर जागरूक करें।

उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि कृषि विभाग के सभी खण्ड में अपना कार्यालय खोलें ताकि किसानों को इस स्कीम के लाभ बताया जा सकें तथा किसानों की स्कीम से सम्बन्धित समस्याओं का निपटान किया जा सकें। उन्होंने कहा कि बीमा कम्पनी किसानों को स्कीम के लाभ बताते हुए काॅमन सर्विस सैन्टर में जा कर विशेष कार्यक्रम करते हुए अधिक से अधिक गैर ऋणी किसानों को पंजीकृत करवाए। उन्होंने बैकों को निर्देश दिए गए कि सभी बैक शाखा इस स्कीम की विशेषताएं बताते हुए बैनर लगाए, सभी बंैक सभी ऋणी किसानों के फसल का नाम, गांव का नाम, फसल का क्षेत्रफल, जमाबन्दी तथा भूमि का रिकार्ड की सूचना पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने सभी बैकों को इन सभी कार्यों के लिए अभी से ही अभ्यास करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ऋणी व गैर ऋणी किसानों के मामले में किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो उसके लिए सम्बन्धित बैक व काॅमन सर्विस सैन्टर स्वयं जिम्मेदार होगें। उन्होंने जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों के लिए जिले के सभी बैकों की शाखा मनैजर के साथ शीघ्र ही एक बैठक की जाए।
उपायुक्त ने बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नोटिफिकेशन व दिशा निर्देश की अनुपालना की जाए व किसानों के बीमित क्षेत्रफल की समय सीमा अनुसार जांच की जाए। उन्होंने किसानों से अपील की कि अधिक से अधिक किसान इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अपनी फसल का बीमा करवाएं।

उन्होंने बताया कि किसान स्थानीय आपदाओं/फसल कटाई प्रयोग/फसल कटाई के बाद में हुए नुकसान के सर्वे उपरान्त 6 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हंै व इसी तरह बीमा कम्पनी भी इस बारे में केवल 4 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकती है।

कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा0 सुरेन्द्र सिंह यादव ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों की फसलों को विभिन्न आपदाओं से सुरक्षा देकर किसानों को आर्थिक आजादी दी जा रही है। सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है, अधिक से अधिक किसान इस योजना से जुड़ कर अपनी फसलों को बीमा रूपी सुरक्षा कवच पहना रहे है। उन्होने बताया कि खरीफ सीजन में धान, बाजरा, मक्का व कपास की फसलें अधिसूचित की गई है। ऋणी किसान बैकों में अपनी फसलों का सही ब्यौरा देकर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं व गैर ऋणी किसान काॅमन सर्विस सैन्टर के माध्यम से 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि इस बैठक में रबी 2022-23, खरीफ 2023 व रबी 2023-24 सीजन की समीक्षा की गई। रबी 2022-23 में 2841 किसानो से 1427.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कवर करते हुए कुल 12.9 लाख रुपये प्रीमियम प्राप्त हुआ। रबी 2022-23 में 61 किसानों से खराबे के आवेदन प्राप्त हुए जिनके कुल 5 लाख 51 हजार रुपये की रााशि के क्लेम का भूगतान बीमा कम्पनी द्वारा कर दिया गया तथा 1541 किसानो को सरसों में निर्धारित पैदावार से कम पैदावार होने के कारण 1 करोड 73 लाख रुपये क्लेम रााशि बीमा कम्पनी द्वारा देय बनती है, जिसमे से बीमा कम्पनी द्वारा 1 करोड 72 लाख 27 हजार रुपये रााशि बीमित किसानों को दी जा चुकी है बाकी राशि किसानों के खाते बन्द होने के कारण या आधार से लिंक न होने के कारण नहीं हो सकी, जिस पर बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह राशि भी जल्द किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। इसी सीजन में 1 किसान जिसका ब्यौरा आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा गलत दर्ज करने के कारण भूगतान बैंक द्वारा किया जाना है।

उन्होंने बताया कि खरीफ 2023 में 1093 किसानों से 292.84 हैक्टयर क्षेत्रफल का बीमा कवर करते हुए कुल 5.27 लाख प्रीमियम प्राप्त हुआ। इस सीजन में केवल 1 किसान से प्रधानमत्री फसल बीमा योजना के अंर्तगत खराबे का आवेदन प्राप्त हुआ था जिसकी बीमा राशि बीमा कम्पनी द्वारा देय बनती है। रबी 2023-24 में 4040 किसानों से 287.83 हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा कवर करते हुए कुल 3.15 लाख रुपये प्रीमियम प्राप्त हुआ। रबी 2023-24 में 4 किसानों के 164 मामले स्थानीय आपदा के तहत खराबे के प्राप्त हुए जिसमें से 56 मामले में कोई खराबा नहीं पाया गया, 96 मामले में भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाना हैं। 1 किसान के 12 मामले मे आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसान के गांव का नाम गलत दर्ज कर दिया गया था, जिसका भुगतान आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, बरवाला द्वारा किया जाना है।

कृषि विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री उपेन्द्र सहरावत ने बताया कि किसानों को धान फसल के लिए 819.00 रुपये प्रति एकड़, बाजरा फसल के लिए 394.80 रुपये प्रति एकड़, मक्का फसल के लिए 420.00 रुपये प्रति एकड़ तथा कपास की फसल के लिए 2094.76 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से प्रीमियम देना होगा। जो ऋणी किसान इस स्कीम का लाभ नही लेना चाहते वह इस स्कीम से आॅप्टआउट करने का आवेदन अपने बैक में जाकर कर दे सकते हैं।

इस मौके पर डी0डी0एम0 नाबार्ड पुष्पेन्द्र कुमार, पंजाब नैशनल बैंक की जिला अग्रणी प्रबन्धक गजल शर्मा, जिला प्रतिनिधि सी0एस0सी0 संजीव कुमार, सांख्यिकी सहायक नवीन दहिया, मेघा, परियोजना अधिकारी जसवीर सिंह, आई0सी0आई0 बैंक के शाखा मैनेजर सूनीत चड्डा, एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कम्पनी के प्रतिनिधी शिखा रावत व कपिल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

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गांव भोज राजपुरा में प्राथमिकता के आधार पर बदले जाएं जर्जर बिजली के पोल – उपायुक्त

शादीशुदा बेटियों को मायके पक्ष से ससुराल पक्ष की पीपीपी में शामिल करने के लिए बनवाएं मैरिज सर्टिफिकेट – डा. यश गर्ग

उपायुक्त ने समाधान शिविर में आमजन की 78 शिकायतों को सुनते हुए सम्बन्धित विभागों को जल्द समाधान करने के दिए निर्देश

पंचकूला, 16 जुलाई – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने आज लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में आमजन की समस्याओं की सुनवाई की। मंगलवार को शिविर में 78 शिकायतें आई। उपायुक्त ने शिकायत से सम्बन्धित विभागों को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने ग्राम पंचायत भोज राजपुरा की शिकायत पर बिजली के जर्जर पोलों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत ने शिकायत में बताया कि गांव में लगे बिजली के पोल काफी जर्जर हो चुके हैं। वहीं बिजली की आपूर्ति के लिए एक अन्य ट्रांसफार्मर लगाए जाने की जरूरत है।
गांव गणेशपुर निवासी रामलाल ने शिकायत में बताया कि उसके प्लाट के उपर से बिजली तारें निकल रही हैं। तारों को प्लाट से दूर करके निकाला जाए। उपायुक्त ने बिजली विभाग को मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए।
डा. यश गर्ग ने नगर निगम को सेक्टर-4 से रेहड़ियां हटवाकर सफाई करवाने के निर्देश दिए। सेक्टर-4 निवासी संदीप ने बताया कि उसकी पत्नी कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, उसके घर के आगे और पीछे कचरा पड़ा रहता है। रेहड़ियों वाले वहां पर कचरा डालने से हमारे मना करने के बाद भी नहीं रूक रहे हैं। कचरे की दुर्गंध कैंसर रोगी के लिए ज्यादा खतरनाक है।
उपायुक्त ने गुरमुख सिंह की शिकायत पर नगर निगम के अधिकारियों को गुर्जर काॅलोनी में नालियां बनाने के निर्देश दिए। शिकायत में गुरमुख सिंह ने बताया कि त्रिलोकपुर रोड पर बनी गुर्जर काॅलोनी की गलियों का निर्माण हो गया। निकासी के लिए नाली ना होने के कारण पानी घरों में भर जाता है। उनकी काॅलोनी में पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण करवाया जाए।

रजिस्ट्री के बाद रिकाॅर्ड ना होने की डीआरओ करेंगे जांच
डा. यश गर्ग ने जिला राजस्व अधिकारी को गांव फिरोजपुर निवासी जरनैल सिंह की शिकायत की जांच करने के निर्देश दिए। गांव फिरोजपुर निवासी जरनैल सिंह ने शिकायत में बताया कि उसने 1 बीघा 14 बिसवा जमीन खरीदी थी। जिसकी रजिस्ट्री उसके पास है। उसने बताया कि सरकारी रिकाॅर्ड में उसकी खरीदी हुई जमीन का रिकाॅर्ड नहीं दिख रहा।
उपायुक्त को गांव भरेली निवासी संदीप ने शिकायत में बताया कि बरसात के दौरान उसके मकान की छत गिर गई थी। अब मकान की हालत बहुत खस्ता है, उन्होंने प्रशासन से मुआवजा दिए जाने की गुहार लगाई। उपायुक्त ने जिला राजस्व अधिकारी को मौके का मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिया।

उपायुक्त ने परेशान करने वालों पर कार्रवाई के दिए निर्देश
डा. यश गर्ग को आशियाना सेक्टर-26बी निवासी महिला ने बताया कि उसके मकान के सामने एक व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, जो उसको परेशान कर रहा है। उपायुक्त ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को उक्त व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पीपीपी में आय कम करवाने के लिए घोषणा-पत्र जरूरी- उपायुक्त
उपायुक्त से महिला लक्ष्मी ने इनकम कम करने की गुहार लगाते हुए कहा कि उसके पति को कम्पनी ने कार्यालय के कार्य के लिए गाड़ी दिलवाई थी, जो चोरी हो गई। अब आय का कोई साधन नहीं रहा। परिवार में दूसरा कोई भी कमाने वाला नहीं है।
डा. यश गर्ग ने कहा कि इनकम के लिए आवेदन के साथ स्वयं घोषणा पत्र लगाया जाए। इसके बाद वेरीफिकेशन करवाई जाएगी। उपायुक्त ने जिला वासियों ने अपील की कि आय ठीक करवाने के लिए आय घोषणा पत्र आवेदन के साथ लगाना जरूरी है।

मैरिज सर्टिफिकेट से अलग होंगी शादीशुदा बेटियां – उपायुक्त
उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि जिन बेटियों की शादी हो गई हैं और उन्हें मायके पक्ष से ससुराल पक्ष के परिवार पहचान पत्र में शामिल करवाना है तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर आवेदन करें। इस प्रक्रिया से मौके पर ही शादीशुदा बेटियों को सप्लिट किया जाएगा।
समाधान शिविर में परिवार पहचान पत्र में इनकम ठीक करवाने, आयु ठीक करवाने, परिवार पहचान पत्र अलग बनवाने, मेम्बर एड व डिलिट, जाति दुरुस्त करवाने, मोबाइल नंबर ठीक करवाने समेत अन्य प्रकार की शिकायत आई। जिसमें से अधिकतम का मौके पर निवारण किया गया।
इस मौके पर एसडीएम गौरव चैहान, नगराधीश मन्नत राणा, जिला राजस्व अधिकारी डा. कुलदीप सिंह समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों की लड़कियों/महिलाओं के लिए शुरू किया जाएगा 10 दिन का ई-रिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम

पंचकूला, 16 जुलाई- हरियाणा महिला विकास निगम, पंचकूला द्वारा प्रदेश की बी0पी0एल0 परिवारों की लड़कियों/ महिलाओं के लिए पंचकूला में 10 दिन का ई-रिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण महिलाओं को निशुल्क प्रदान किया जायेगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा महिला विकास निगम पंचकूला की जिला प्रबंधक श्रीमती कमलेश कुमारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए लड़कियाँ/महिलाएं हरियाणा राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए तथा उनकी आयु 18-45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाली प्रार्थिया 8वीं पास होनी चाहिए। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को वरीयता दी जाएगी। अच्छी दृष्टि ( रंग दृष्टिहीनता न हो) एवं वैध लर्नर लाइसैन्स धारक होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) या जिस परिवार की वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में 1.80 लाख रुपये या इससे कम है ऐसे परिवारों की महिलाए/लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा की इच्छुक पात्र लड़कियां/महिला उम्मीदवार ई-मेल hwdcpanchkula@gmail.com तथा आफॅलाईन सम्बन्धित जिला कार्यालय में आवेदन कर सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए निर्घारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र शामिल है।
उन्होंने बतारया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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नगर निगम ने सैक्टर 25 व 26 को किया अतिक्रमण मुक्त

संयुक्त आयुक्त श्रीमति सिमरनजीत कौर ने मौके पर पहुँचकर किया निरीक्षण

पंचकूला, 16 जुलाई: पंचकूला को रेहड़ी फड़ी व अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के तहत नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता द्वारा सैक्टर 25 व 26 को नारियल लगाने वाले, नाई, फल की रेहड़ियों, पनवाड़ी व अन्य अतिक्रमणकर्ताओं से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया ।अतिक्रमण दस्ता द्वारा सैक्टर 25 व 26 को अतिक्रमण मुक्त करके पुलिस विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।
नगर निगम की संयुक्त आयुक्त श्रीमति सिमरनजीत कौर ने मौके पर पहुँचकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश दिए। उन्होंने अतिक्रमण दस्ता को निर्देश देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में दोबारा कोई भी रेहड़ी फड़ी नहीं लगनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्देशों की पालना नही की जाती है तो उसके विरूद्ध हरियाणा नगर निगम 1994 के तहत अतिक्रमण दस्ता को तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाएंगे।

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