इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के तर्ज पर कोरोना काल में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस अभिभावकों को वापिस होनी चाहिए – राहुल गर्ग.

पंचकुला -28/1/23, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की मीटिंग सैक्टर 20 कार्यालय में युवा व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी राहुल गर्ग की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कोरोना काल के दौरान स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस वसुलने पर चर्चा की गई। राहुल गर्ग ने कहा कि कोरोना काल के दौरान साल 2020-21 में हरियाणा प्रदेश के स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस वसूली गई जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि उस समय लॉकडाउन लगाने की वजह से लोगों के पास आय का कोई साधन नहीं था। लेकिन इसके बाबजूद भी स्कूलों द्वारा फीस में कोई राहत नहीं दी गई। सरकार व प्रशासन भी इस मूद्दे पर चुप रहे। परन्तु हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला आया है। जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा साल 2020-21 में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ करने का निर्देश स्कूलों को जारी किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सत्र 2020-21 में ली गई पूरी फीस में 15 प्रतिशत फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा व स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 प्रतिशत फीस वापिस करनी होगी।
हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल हरियाणा सरकार से यह मांग करता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को देखते हुए हरियाणा में भी सत्र 2020-21 की स्कूल फीस का 50 प्रतिशत अभिभावकों के हित में माफ किया जाए और यह रूपये अगले सत्र में एडजस्ट किए जाए या स्कूल छोड़ चुके छात्रों को वापिस करे। राहुल गर्ग ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो छात्रों व अभिभावकों के हितों की सरक्षा के लिए हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल हाई कोर्ट भी जा सकता है। इस मौके पर युवा व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार, सतीष गोयल, अशोक जैन, हरीश कुमार, कर्मचन्द्र सिंह, विवेक सिंगला, विपिन गुप्ता, मनोज कुमार, पंकज बिंदल, सुशील मित्तल, सतपाल गर्ग, लखविन्द्र सिंह, अनिल कुमार आदि ने अपने विचार रखे।

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