जिले में ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन एक और सप्ताह यानि 19 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया।

पंचकूला, 13 जुलाई- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाॅकडाउन की अवधि को कुछ अतिरिक्त रियायतो के साथ आगामी 19 जुलाई 2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति को 23 जुलाई, 2021 को जिला पंचकुला में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (ब्स्।ज्) 2021 आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसका संचालन करते समय, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित एसओपीज का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। हालाँकि, शादियाँ घर और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं।
खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुये एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।
स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
स्विमिंग पूल को केवल ऐसे एथलीटों/तैराकों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल (मॉल में और स्टैंड अलोन) को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें आवश्यक सामाजिक दूरियों व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।
कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और नियमित स्वच्छता के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को छात्रों के लिए डाउट क्लास, व्यावहारिक कक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुये खोलने की अनुमति दी गई है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।

साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे।

रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी।

जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी।

गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को काॅन्टेक्ट स्पोर्टस को छोड़कर खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।

पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।

सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये।


जिला में कोरोना का पाॅजिटीविटी रेट केवल 0.29 प्रतिशत -उपायुक्त
– नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवायें दुबारा शुरू- विनय प्रताप सिंह
— महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया -उपायुक्त

पंचकूला, 13 जुलाई- पंजाब के राज्यपाल व यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वीपी सिंह बदनौर ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेेंसिंग के माध्यम से ट्राई सिटी में कोविड-19 के संबंध में पंचकूला, चंडीगढ़ व मौहाली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जीएमसीएच सेक्टर-16 व जीएमसीएच सेक्टर-32 के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर जानकारी ली।
बैठक में पंचकूला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने श्री बदनौर को अवगत करवाया कि जिला में पिछले दो सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है और पाॅजिटीव मामलों की औसत 5 से कम रही हैं।
उन्होंने बताया कि सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवायें दुबारा शुरू कर दी गई है तथा प्रतिदिन लगभग 2200 मरीज सुबह व सायं ओपीडी में आ रहे है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 750 आरटीपीसीआर सेंपल लिये जा रहे है। उन्होंने बताया कि यह संतोष की बात है कि जिला में कोरोना का रिकवरी रेट 98.7 प्रतिशत है और पाॅजिटीविटी रेट 0.29 प्रतिशत तक रह गया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में मिक्योरमाईकोसिस (ब्लेक फंगस) के पांच सक्रिय मामले है, जिसमें से केवल एक मरीज पंचकूला का है। श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कल से राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। उन्होंने बताया कि स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।
इसी प्रकार कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई 2021 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये कक्षायें आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके लिये अभिभावकों की सहमति ली जायेगी।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता, पीएमओ डाॅ सुवीर सक्सेना भी उपस्थित थे।

पंचकूला जिला के लिये पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित
– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक
— जिला का पर्यावरण प्लान होगा माॅडल प्लान ताकि दूसरे जिले भी उसे अपना सके- उपायुक्त
पंचकूला, 13 जुलाई- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में जिला के लिये पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह व माॅनिटरिंग कमेटी के तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम भी उपस्थित थे जबकि कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीमती उर्वशी गुलाटी ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम पाल ने नगर निगम पंचकूला द्वारा पंचकूला शहर में व नगर परिषद कालका द्वारा कालका व पिंजौर में पर्यावरण की दृष्टि से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की व संबंधित अधिककारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। बैठक में ठोस कचरा के प्रबंधन, संग्रहण व पृथक्करण, प्लाॅस्टिक वेस्ट के संग्रहण व उपयोगिता, बरसाती नालों की साफ सफाई, बागवानी के वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने तथा बायो मैडिकल कचरा के संग्रहण व निस्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
श्री प्रीतम पाल ने निर्देश दिये कि पंचकूला में पाॅल्ट्री फार्म के प्रबंधन को भी पंचकूला जिला के पर्यावरण योजना मे ंशामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि पर्यावरण योजना में पोल्ट्री फार्म की वजह से होने वाली मक्खियों की समस्या को दूर करने के लिये किये जाने वाले उपायो का विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सेक्टर-23 डंपिंग ग्राउड के आस पास सौंदर्यकरण की दृष्टि से पौधा रोपण भी किया जाये।
श्री प्रीतम पाल ने कहा कि वर्तमान में शुद्ध वातावरण की एहमियत और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वातावरण जितना शुद्ध होगा उतना ही हम बीमारियों से बच सकेंगे। उन्होंने लोगो ंसे आह्वान किया कि वे प्रतिदिन जितना वातावरण को दूषित करते है उन्हें उससे ज्यादा शुद्ध भी करना चाहिये। उन्होंने कहा कि वे पौधारोपण करके व धरती व पानी को दूषित होने से बचाकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में अपना अमूल्य योगदान कर सकते है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियो ंसे भी इस दिशा में मजबूत इच्छा शक्ति व संवेदशीलता से कार्य करने की अपील की।
कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस उर्वशी गुलाटी ने कहा कि पंचकूला में वायु की गुणवत्ता बाकी जिलों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि पंचकूला राज्य की शो विंडो है और यहां लागू की जा रही योजनायें दूसरे जिलों के लिये एक रोल माॅडल होनी चाहिये।
पंचकूला का पर्यावरण प्लान होगा माॅडल प्लान-उपायुक्त
उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने सेवानिवृत न्यायाधीश प्रीतम पाल की अध्यक्षता वाली माॅनिटरिंग कमेटी को आश्वासन दिया कि पंचकूला का पर्यावरण प्लान माॅडल प्लान होगा ताकि दूसरे जिले भी उसे अपना सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंचकूला दूसरे जिलों के लिये मार्गदर्शक का काम करेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचकूला के पर्यावरण प्लान को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। उन्होंने माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से सेवानिवृत न्यायाधीश प्रीतम पाल, कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस उर्वशी गुलाटी व तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम का धन्यवाद किया व कहा कि बैठक में उनके द्वारा दिये गये सुझावों को जिला पंचकूला के पर्यावरण प्लान में शामिल किया जायेगा।
कमेटी के सुझावों पर श्री विनय प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को उपचारित अपशिष्ट जल के पुन प्रयोग को लेकर एक विस्तृत योजना बनाने के निदे्रश दिये ताकि उसे पंचकूला के पर्यावरण प्लान में शामिल किया जा सके। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिये कि वह जिला के गांवो ंमें ठोस व तरल कचरा के प्रबंधन व निपटान को लेकर योजना शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने निगम निगम आयुक्त को शहर में कम से कम पांच प्रमुख स्थान चयनित करने के निर्देश दिये जहां स्क्रीन के माध्यम से शहर की वायु गुणवत्ता को दर्शाया जा सके। उन्होंने कहां कि वह इस कार्य को काॅरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत करवाने के लिये भी संभावना तलाशे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरजीत कौर, सीईओ जिला परिषद निशु सिंगल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा, सेक्रेटरी आरटीए अमरिंद्र सिंह, सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता व अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

पंचकूला, 13 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी और सुरक्षित स्कूल वाहन पाॅलिसी को लेकर लघु सचिवालय के सभागार मे बैठक हुई। बैठक में स्कूल वाहनों और जिले की सड़कों पर संवेदनशील जगहा और दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में आरटीए, हरियाणा रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, यूएचवीपीएनएल, एचएसवीपी, नेशनल हाईवे, एनएचएआई, डिस्ट्रीक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सिविल सर्जन, डीईओ, फोरेस्ट डिपार्टमेंट, रेडक्राॅस, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर माकेंटिंग बोर्ड आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
उपायुक्त ने ट्रेफिक पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारयों से जिले की सड़कों के संवेदनशील मोड और ज्यादा दुर्घटनाओं वाले जगहों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तीनों विभाग आपस में तालमेल कर जल्दी ही संवेदनशील स्थानों पर काम करके सड़कों को दुरूस्त करें ताकि दुर्घटनायें न हो। उन्होंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व आरटीए को भी स्कूल बसों की चैकिेंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगरै निगम को जिले की सड़कों पर लाईट व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम कालका राकेश संधु, आरटीए अमरिंद्र सिंह, एसीपी ट्राफिक रमेश गुलिया, नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव गोयल, हरियाणा शहरी विकास के कार्यकारी अभियंता एन के पायल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
– जिले में ’महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ के तहत लॉकडाउन एक और सप्ताह यानि 19 जुलाई, 2021 तक बढ़ाया गया।
-जिला मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंचकूला, श्री विनय प्रताप सिंह ने रियायतों के साथ जारी किए आदेश
– शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों तक जबकि खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुये एकत्रित होने की दी गई अनुमति- जिलाधीश

पंचकूला, 13 जुलाई- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह द्वारा जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत लाॅकडाउन की अवधि को कुछ अतिरिक्त रियायतो के साथ आगामी 19 जुलाई 2021 की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति को 23 जुलाई, 2021 को जिला पंचकुला में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (ब्स्।ज्) 2021 आयोजित करने की अनुमति दी गई है। इसका संचालन करते समय, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित एसओपीज का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। हालाँकि, शादियाँ घर और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं।
खुले स्थानों में, 200 व्यक्तियों तक को कोविड -19 के नियमों का पालन करते हुये एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।
स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
स्विमिंग पूल को केवल ऐसे एथलीटों/तैराकों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है जो किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना होगा।
सिनेमा हॉल (मॉल में और स्टैंड अलोन) को अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें आवश्यक सामाजिक दूरियों व कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के साथ साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।
कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और नियमित स्वच्छता के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को छात्रों के लिए डाउट क्लास, व्यावहारिक कक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन करते हुये खोलने की अनुमति दी गई है। इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे।
जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।

साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे।

रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी।

जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी।

गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को काॅन्टेक्ट स्पोर्टस को छोड़कर खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी।

पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे।

इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे।

सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाये।


जिला में कोरोना का पाॅजिटीविटी रेट केवल 0.29 प्रतिशत -उपायुक्त
– नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवायें दुबारा शुरू- विनय प्रताप सिंह
— महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया -उपायुक्त

पंचकूला, 13 जुलाई- पंजाब के राज्यपाल व यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वीपी सिंह बदनौर ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कांफ्रेेंसिंग के माध्यम से ट्राई सिटी में कोविड-19 के संबंध में पंचकूला, चंडीगढ़ व मौहाली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जीएमसीएच सेक्टर-16 व जीएमसीएच सेक्टर-32 के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर जानकारी ली।
बैठक में पंचकूला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने श्री बदनौर को अवगत करवाया कि जिला में पिछले दो सप्ताह के दौरान कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है और पाॅजिटीव मामलों की औसत 5 से कम रही हैं।
उन्होंने बताया कि सेक्टर-6 नागरिक अस्पताल में ओपीडी सेवायें दुबारा शुरू कर दी गई है तथा प्रतिदिन लगभग 2200 मरीज सुबह व सायं ओपीडी में आ रहे है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 750 आरटीपीसीआर सेंपल लिये जा रहे है। उन्होंने बताया कि यह संतोष की बात है कि जिला में कोरोना का रिकवरी रेट 98.7 प्रतिशत है और पाॅजिटीविटी रेट 0.29 प्रतिशत तक रह गया है।
उपायुक्त ने बताया कि जिला में मिक्योरमाईकोसिस (ब्लेक फंगस) के पांच सक्रिय मामले है, जिसमें से केवल एक मरीज पंचकूला का है। श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि कल से राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत रियायतें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि विवाह शादियों, अंत्येष्टि/दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। कार्यक्रमों के दौरान कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सामाजिक दूरी की सख्त पालन करनी होगी। उन्होंने बताया कि स्पा को आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग मानदंड, नियमित स्वच्छता और कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करते हुये 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय/कॉलेजों को छात्रों के लिए डाउट क्लास, प्रयोगशालाओं में व्यावहारिक कक्षाएं, व्यावहारिक परीक्षाओं और ऑफ लाइन परीक्षाओं के लिए आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपीज की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करते हुये अनुमति दी गई है।
इसी प्रकार कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों और प्रशिक्षण संस्थानों ( निजी या सरकारी) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी और आवश्यक सामाजिक दूरियों के मानदंडों, कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंड दिशानिर्देशों की सख्त पालना के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई 2021 से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये कक्षायें आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके लिये अभिभावकों की सहमति ली जायेगी।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता, पीएमओ डाॅ सुवीर सक्सेना भी उपस्थित थे।

पंचकूला जिला के लिये पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित
– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में हुई बैठक
— जिला का पर्यावरण प्लान होगा माॅडल प्लान ताकि दूसरे जिले भी उसे अपना सके- उपायुक्त
पंचकूला, 13 जुलाई- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश श्री प्रीतम पाल की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में जिला के लिये पर्यावरण योजना को अंतिम रूप देने के लिये बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह व माॅनिटरिंग कमेटी के तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम भी उपस्थित थे जबकि कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस अधिकारी श्रीमती उर्वशी गुलाटी ने वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
बैठक के दौरान कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रीतम पाल ने नगर निगम पंचकूला द्वारा पंचकूला शहर में व नगर परिषद कालका द्वारा कालका व पिंजौर में पर्यावरण की दृष्टि से किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की व संबंधित अधिककारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। बैठक में ठोस कचरा के प्रबंधन, संग्रहण व पृथक्करण, प्लाॅस्टिक वेस्ट के संग्रहण व उपयोगिता, बरसाती नालों की साफ सफाई, बागवानी के वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने तथा बायो मैडिकल कचरा के संग्रहण व निस्पादन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
श्री प्रीतम पाल ने निर्देश दिये कि पंचकूला में पाॅल्ट्री फार्म के प्रबंधन को भी पंचकूला जिला के पर्यावरण योजना मे ंशामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि पर्यावरण योजना में पोल्ट्री फार्म की वजह से होने वाली मक्खियों की समस्या को दूर करने के लिये किये जाने वाले उपायो का विस्तृत रूप से उल्लेख किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सेक्टर-23 डंपिंग ग्राउड के आस पास सौंदर्यकरण की दृष्टि से पौधा रोपण भी किया जाये।
श्री प्रीतम पाल ने कहा कि वर्तमान में शुद्ध वातावरण की एहमियत और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि वातावरण जितना शुद्ध होगा उतना ही हम बीमारियों से बच सकेंगे। उन्होंने लोगो ंसे आह्वान किया कि वे प्रतिदिन जितना वातावरण को दूषित करते है उन्हें उससे ज्यादा शुद्ध भी करना चाहिये। उन्होंने कहा कि वे पौधारोपण करके व धरती व पानी को दूषित होने से बचाकर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में अपना अमूल्य योगदान कर सकते है। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियो ंसे भी इस दिशा में मजबूत इच्छा शक्ति व संवेदशीलता से कार्य करने की अपील की।
कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस उर्वशी गुलाटी ने कहा कि पंचकूला में वायु की गुणवत्ता बाकी जिलों के मुकाबले बेहतर है। उन्होंने कहा कि पंचकूला राज्य की शो विंडो है और यहां लागू की जा रही योजनायें दूसरे जिलों के लिये एक रोल माॅडल होनी चाहिये।
पंचकूला का पर्यावरण प्लान होगा माॅडल प्लान-उपायुक्त
उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने सेवानिवृत न्यायाधीश प्रीतम पाल की अध्यक्षता वाली माॅनिटरिंग कमेटी को आश्वासन दिया कि पंचकूला का पर्यावरण प्लान माॅडल प्लान होगा ताकि दूसरे जिले भी उसे अपना सके। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पंचकूला दूसरे जिलों के लिये मार्गदर्शक का काम करेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पंचकूला के पर्यावरण प्लान को अंतिम रूप देकर स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। उन्होंने माॅनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से सेवानिवृत न्यायाधीश प्रीतम पाल, कमेटी की सदस्या व सेवानिवृत आईएएस उर्वशी गुलाटी व तकनीकी विशेषज्ञ बाबू राम का धन्यवाद किया व कहा कि बैठक में उनके द्वारा दिये गये सुझावों को जिला पंचकूला के पर्यावरण प्लान में शामिल किया जायेगा।
कमेटी के सुझावों पर श्री विनय प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को उपचारित अपशिष्ट जल के पुन प्रयोग को लेकर एक विस्तृत योजना बनाने के निदे्रश दिये ताकि उसे पंचकूला के पर्यावरण प्लान में शामिल किया जा सके। उन्होंने सीईओ जिला परिषद को निर्देश दिये कि वह जिला के गांवो ंमें ठोस व तरल कचरा के प्रबंधन व निपटान को लेकर योजना शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने निगम निगम आयुक्त को शहर में कम से कम पांच प्रमुख स्थान चयनित करने के निर्देश दिये जहां स्क्रीन के माध्यम से शहर की वायु गुणवत्ता को दर्शाया जा सके। उन्होंने कहां कि वह इस कार्य को काॅरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत करवाने के लिये भी संभावना तलाशे।
बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरजीत कौर, सीईओ जिला परिषद निशु सिंगल, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की संपदा अधिकारी ममता शर्मा, सेक्रेटरी आरटीए अमरिंद्र सिंह, सिविल सर्जन डाॅ मुक्ता व अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

पंचकूला, 13 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी और सुरक्षित स्कूल वाहन पाॅलिसी को लेकर लघु सचिवालय के सभागार मे बैठक हुई। बैठक में स्कूल वाहनों और जिले की सड़कों पर संवेदनशील जगहा और दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर चर्चा हुई।
बैठक में आरटीए, हरियाणा रोडवेज, पीडब्ल्यूडी, यूएचवीपीएनएल, एचएसवीपी, नेशनल हाईवे, एनएचएआई, डिस्ट्रीक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, सिविल सर्जन, डीईओ, फोरेस्ट डिपार्टमेंट, रेडक्राॅस, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर माकेंटिंग बोर्ड आदि विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
उपायुक्त ने ट्रेफिक पुलिस, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी के अधिकारयों से जिले की सड़कों के संवेदनशील मोड और ज्यादा दुर्घटनाओं वाले जगहों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि तीनों विभाग आपस में तालमेल कर जल्दी ही संवेदनशील स्थानों पर काम करके सड़कों को दुरूस्त करें ताकि दुर्घटनायें न हो। उन्होंने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व आरटीए को भी स्कूल बसों की चैकिेंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगरै निगम को जिले की सड़कों पर लाईट व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम कालका राकेश संधु, आरटीए अमरिंद्र सिंह, एसीपी ट्राफिक रमेश गुलिया, नगर निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव गोयल, हरियाणा शहरी विकास के कार्यकारी अभियंता एन के पायल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।