हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये परिवार पहचान पत्र अनिवार्य- उपायुक्त
पंचकूला, 3 जुलाई- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जिला के सभी लाभपात्रों से आग्रह किया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपना परिवार पहचान पत्र बनवायें ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करने पड़ें।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभपात्रों के लिये परिवार पहचान पत्र आवश्यक कर दिया गया है और वे पेंशन के लिये तभी आवेदन कर सकते है जब उनका परिवार पहचान पत्र बना होगा। इसलिये सभी लाभपात्र पेंशन का आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये।
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण के लिये विभिन्न योजनायें चलाई जा रही है, जिनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली सुरक्षा भत्ता, बोना भत्ता, मंदबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता इत्यादि शामिल है।
उन्होंने कहा कि जो लाभपात्र उपरोक्त पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे है वह सभी लाभपात्र शीघ्रातिशीघ्र अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएससी सेंटर व अटल सेवा केंद्र में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवाये और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये।
पंचकूला, 3 जुलाई- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि स्कीम के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधी 3 वर्ष जो भी पहले होगी।
उन्होंने बताया कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आॅटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंटस गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वक्र्स इत्यादि या जिन कार्यों को महिलायें करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यो के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, एससीओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर-12ए रैली, पंचकूला दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते है।