मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू, मोबाइल, वायरलेस प्रतिबंधित:-
मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू, मोबाइल, वायरलेस प्रतिबंधित:-
पंचकुला, 23 अक्टूबर :- हरियाणा विधान सभा चुनाव 2019 की मतगणना को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए श्री कमलदीप गोयल, ह0पु0से0, पुलिस उपायुक्त पंचकुला ने मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों के आस-पास 500 मीटर की परिधि तक धारा 144 लागू कर दी गई है । ऐसे में आम नागरिकों के लिए केंद्रों के आस-पास मोबाइल फोन, वायरलेस सेट, हथियार, माचिस, सिगरेट, चाकू, बैल्ट, पैन-पैन्सिल इत्यादि या किसी भी प्रकार का ईलैक्ट्रोनिक गैजेट ले जाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी । हालांकि चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा ।
कालका विधानसभा क्षेत्र से ई0वी0एम0 को गर्वमेंट गर्ल्स कॉलेज, सैक्टर-14 में तथा विधानसभा क्षेत्र पंचकुला से ई0वी0एम0 को गर्वमेंट कॉलेज, सैक्टर-1 में रखा गया है । यहां पर ई0वी0एम0 को उचित सुरक्षा प्रबन्ध मे रखा गया है । इन्ही केंद्रों पर मतगणना का कार्य भी होना है । इन आदेशों के अनुसार मतगणना के दिन मतगणना केंद्र के आस-पास आम जनता की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी । इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । यह आदेश 24 अक्टूबर को मतगणना केंद्रों पर मतगणना समाप्त होने उपरांत व परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेंगे । मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं । इन मतगणना केंद्रों पर पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया हैं ।