बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत प्रदान.
पंचकूला, 7 दिसंबर- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल के नेतृत्व में सरकार द्वारा बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के दो किलोवाट लोड तक के छोटे घरेलू व गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना तथा पांच किलो वाट तक के स्वीकृत लोड वाले सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए छेड़छाड़ या खराब मीटरों की स्वैच्छिक घोषणा योजना 2016 की शुरूआत करने का निर्णय लिया है, जिससे ऐसे बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा।
हरियाणा के राज्यमंत्री ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये योजनाएं बिजली उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगी। ऐसे बिजली उपभोक्ता 20 नवंबर से 31 दिसंबर तक इसका लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि बिजली बिल जुर्माना माफी योजना में शहरी क्षेत्रों के दो किलोवाट लोड तक के उन छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को कवर किया जाएगा, जिनका कनैक्शन अदायगी न करने पर काट दिया गया है। ऐसे उपभोक्ता बिजली के बिल मूल राशि एक मुश्त या आगामी 6 बिलों के साथ किस्तों में दे सकेंगे। यदि उपभोक्ता एक मुश्त मूल राशि का भुगतान करेंगे तो उन्हें पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह स्कीम उन उभोक्तओं पर लागू होंगी जिनके बिजली बिल गत 30 सितंबर को बकाया थे।
उन्होंने बताया कि गत 30 सितंबर तक चार्ज राशि फ्रीज कर दी जाएगी और एक साल में 6 बिल जमा करवाने के बाद सरचार्ज की 40 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी, जबकि दूसरे साल में बिलों की अदायगी करने के बाद सरचार्ज की 30 प्रतिशत राशि माफ कर दी जाएगी। इसी प्रकार तीसरे साल में बिलों की पूरी अदायगी के बाद शेष सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता स्कीम को अपनाने के बाद लगातार तीन बिलों की अदायगी चूक करता है तो उसको स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना को अपनाने के बाद यदि पहले वर्ष में उपभोक्ता डिफाल्टर होता है तो फ्रीज किया गया चार्ज पुर्न जीवित हो जाएगा। यदि दूसरे वर्ष व तीसरे वर्ष में उपभोक्ता डिफाल्टर होता है तो 30 प्रतिशत सरचार्ज पुर्न जीवित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी उपमंडल अधिकारी से संपर्क करें।