पुलिस उपायुक्त अनिल धवन की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान लोगों की जान माल की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य
पंचकूला, 31 दिसंबर। पुलिस उपायुक्त अनिल धवन की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान लोगों की जान माल की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई है। ये आदेश हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता तक लागू रहेंगे।
जारी किए गए आदेशों के अनुसार जिला में 10,17 व 24 जनवरी तक होने वाले पंचायत आम चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति को अपने साथ किसी भी प्रकार के घातक व आग्नेय हथियार जैसे तलवार, बरछा, कुलहाड़ी, भाला, लाठी इत्यादि साथ लेकर चलने पर पूर्णरूप से पाबंदी रहेगी। आदेशों में सिख धर्म के धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों व पुलिस बल पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे, आदेशों में बैंक, ज्वैलरी शॉप व अन्य व्यावसायिक स्थानों पर तैनात सुरक्षा गार्ड अपने हथियार केवल अपनी ड्यूटी वाले स्थान पर ही प्रयोग कर सकते हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्घ भारतीय संहित की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।