हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को जिला एवं उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
पंचकूला, 10 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजंय से हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को जिला एवं उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेमराज मित्तल ने देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी भाईचारे से अनेक विवादों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में वाहन दुर्घटना, मुआवजा केस से संबंधित मामले, वैवाहिक, मजदूरी विवाद, जमीन अधिग्रहण मुआवजा, दीवानी मामले जैसे किराया, बैंक ऋण, राजस्व आदि, बाढ़-पीडि़त, बिजली/पानी बिल, बच्चें व पत्नी के लिए भरण पोषण से संबंधित लंबित विवाद, चैक बाऊंस व राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों का निपटान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी का कोई भी अन्य विवाद जो अदालत में लंबित नहीं है, को भी इस लोक अदालत में लिया जाएगा। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा मामलों का समाधान करवाएं।
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