जिलाधीश विवेक आत्रेय ने दिवाली के अवसर पर पटाखों व आतिशबाजी रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पर पटाखे चलाने पर रोक पर रोक
पंचकूला, 7 नवंबर। जिलाधीश विवेक आत्रेय ने दिवाली के अवसर पर पटाखों व आतिशबाजी से लोगों की जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिïगत विस्फोटक नियम 1983 की धारा 142 के तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे चल पर रोक लगा दी है।
आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान राष्टï्रीय राजमार्ग संख्या 22, 71 व 73 के साथ-साथ पंचकूला, कालका, एचएमटी पिंजौर, सूरजपुर, चंडीगढ़, बरवाला, रायपुररानी में चार से पांच मीटर ऊंचाई तक चलाये जाने वाले हवाई डे आउट, नाइट आउट तथा राकेट आदि चलाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा शांत क्षेत्र माने जाने वाले अस्पताल, शिक्षण संस्थान, अदालत तथा धार्मिक स्थलों के सौ मीटर के दायरे में भी पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। 125 डेसीबल से अधिक आवाज पैदा करने वाले पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखे विक्रेता लाइसेंस धारकों को भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा नियम 2008 की पालना करनी होगी। पटाखे बेचने के लिये बूथों की दूरी 3-3 मीटर होनी चाहिये और हर बूथ में दस किलो वाले अग्निशन उपकरण, रेत की बाल्टी का होना जरूरी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल में विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिये गये हैं।
आदेशानुसार पंचकूला शहर के लिये एसडीएम ममता शर्मा को, कालका व पिंजौर के लिये श्रीमती गौरी मिड्ढïा, रामगढ़ व पंचकूला तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तहसीलदार राजेश पूनिया, कालका तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तहसीलदार कुलदीप सिंह, बरवाला व मोरनी उप तहसील के लिये नायब तहसीलदार कश्मीरी लाल तथा रायपुररानी उप तहसील के लिये नायब तहसीलदार जगदीश चंद को कार्यकारी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। आदेश तुंरत प्रभाव से लागू होकर 11 नवंबर तक जारी रहेंगे।
आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान राष्टï्रीय राजमार्ग संख्या 22, 71 व 73 के साथ-साथ पंचकूला, कालका, एचएमटी पिंजौर, सूरजपुर, चंडीगढ़, बरवाला, रायपुररानी में चार से पांच मीटर ऊंचाई तक चलाये जाने वाले हवाई डे आउट, नाइट आउट तथा राकेट आदि चलाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा शांत क्षेत्र माने जाने वाले अस्पताल, शिक्षण संस्थान, अदालत तथा धार्मिक स्थलों के सौ मीटर के दायरे में भी पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। 125 डेसीबल से अधिक आवाज पैदा करने वाले पटाखों की बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। पटाखे विक्रेता लाइसेंस धारकों को भारतीय विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा नियम 2008 की पालना करनी होगी। पटाखे बेचने के लिये बूथों की दूरी 3-3 मीटर होनी चाहिये और हर बूथ में दस किलो वाले अग्निशन उपकरण, रेत की बाल्टी का होना जरूरी है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये स्वास्थ्य अधिकारियों को अस्पताल में विशेष प्रबंध करने के निर्देश दिये गये हैं।
आदेशानुसार पंचकूला शहर के लिये एसडीएम ममता शर्मा को, कालका व पिंजौर के लिये श्रीमती गौरी मिड्ढïा, रामगढ़ व पंचकूला तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तहसीलदार राजेश पूनिया, कालका तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तहसीलदार कुलदीप सिंह, बरवाला व मोरनी उप तहसील के लिये नायब तहसीलदार कश्मीरी लाल तथा रायपुररानी उप तहसील के लिये नायब तहसीलदार जगदीश चंद को कार्यकारी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है। आदेश तुंरत प्रभाव से लागू होकर 11 नवंबर तक जारी रहेंगे।
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