जिला में चाईना डोरी के बनाने, बेचने, खरीदने, भंडारन तथा सिंथेटिक मांझा व नाईलोन की डोरी के अलावा अन्य सिंथेटिक डोरियों के साथ पतंग उड़ाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया .
पंचकूला, 16 नवंबर-माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिला में चाईना डोरी के बनाने, बेचने, खरीदने, भंडारन तथा सिंथेटिक मांझा व नाईलोन की डोरी के अलावा अन्य सिंथेटिक डोरियों के साथ पतंग उड़ाने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है।
उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने बताया कि प्रदेश में चाईना डोरी, के बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ-साथ चाईना डोरी, सिंथेटिक मांझा या नाईलोन धागे के साथ पतंग न उड़ाने के आदेश पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार को निर्देश दिये गए हैं कि वे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की प्रभावी ढंग से पालना करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस डोरी का प्रयोग मानव के साथ-साथ पर्यावरण, पशु-पक्षियों के लिए भी हानिकारक है। इसके प्रयोग से किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।