9 दिंसबर को 10 बजे जिला न्यायालय में पांचवी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित.

पंचकूला, 6 नवंबर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिंसबर को 10 बजे जिला न्यायालय में पांचवी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें मामलों का आपसी सहमति से समाधान करेंगे।
सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निधि बंसल ने बताया कि 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले जैसे बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण आदि से संबंधित मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले का आपसी भाईचारे से निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, बाढ़-पीडि़त, बिजली/पानी बिल से संबंधित व चैक बाउंस मामलों का इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटान किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य विवाद जो अदालत में लंबित नहीं वह भी लोक अदालत में लिया जा सकता है।
निधि बंसल ने लोक अदालत के फायदे की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से शांतिपूर्ण समझौता लंबा इंतजार खत्म, तुरंत निर्णय मुकदमें की हमेशा के लिए समाप्ति क्योंकि लोक अदालत में फैसला होने पर कोई अपील नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फैसला होने पर सारी कोर्ट फीस वापिस, समान न्याय, ना किसी की जीत ना किसी की हार होती है। द्वेष भावना खत्म व प्रति पक्षी से आपसी भाईचारा व दोस्ती का संबंध कायम होता है। अधिक जानकारी के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा कोई भी नजदीकी कानूनी संरक्षण एवं समर्थन केंद्र हैल्प लाईन नंबर 1800-180-2057 पर संपर्क कर सकते है। उन्होंने जिलावासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मामलों के निपटान के लिए 9 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाए।