अनुसूचित जाति के लडक़ा या लडक़ी से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने वाली विवाह शगुन की राशि 50 हजार से बढा कर एक लाख एक हजार रूपए की गई
कालका/पिंजौर, 9 अक्तूबर- मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों की विधवाओं की लडक़ी की शादी में 51 हजार रुपये की शगुन राशि दी जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी पर दी जाने वाली 41 हजार रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाती है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए कालका विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्तीय सहायता की वार्षिक आय सीमा एक लाख रूपए से बढा कर ढाई लाख करने, सभी वर्गों की विध्वाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों की शादी पर दी जाने वाली 51 हजार की वित्तीय सहायता की वार्षि आय सीमा भी एक लाख रूपए से बढा कर ढाई लाख करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि सामान्य एवं पिछड़े वर्ग से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को उनकी लडक़ी की शादी के लिए 11 हजार रूपए की राशि उपलब्ध करवाई जाती है। समाज के सभी वर्गों जिनमें पास ढाई एकड़ भूमि या ढाई लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उनकी लडक़ी की शादी पर 11 हजार रूपए दिये जाते हैं। किसी भी जाति एवं आय वर्ग से संबंधित महिला खिलाड़ी को उसकी स्वयं की शादी के लिए 31 हजार रूपए की शगुन राशि दिये जाने का प्रावधान भी है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति के लडक़ा या लडक़ी से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप दिये जाने वाली विवाह शगुन की राशि 50 हजार से बढा कर एक लाख एक हजार रूपए की गई है।