आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की ओर से पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा

पंचकूला, 20 सितंबर- आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा की ओर से पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित वाणिज्य भवन में जीएसटी पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभागों, बोर्ड व कारपोरेशनों के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने भाग लिया।
कार्यशाला में आबकारी एवं कराधान विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जीएसटी के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभाग के डीईटीसी राजीव चौधरी ने बताया कि जीएसटी सरकार द्वारा सरकारी विभागों पर लागू नहीं किया गया है। इस दिशा में सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि टीडीए के संबंध में जीएसटी के सेक्शन 51 में जानकारी दी गई है जो कि दो प्रतिशत तक काटा जाता है। इसमें एक प्रतिशत स्टेट जीएसटी व एक प्रतिशत सेंटर जीएसटी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि टीडीएस के लिए सबसे पहले जीएसटी की वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि जीएसटी के लिए सबसे पहले पैन नंबर होना अनिवार्य है, यदि पैन नंबर नहीं है तो विभाग के टैन नंबर को प्रयोग में लाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि जीएसटी की रिटर्न हर माह भरनी होगी। उन्होंने इस मौके पर इंटर जीएसटी व इंटरा जीएसटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के अंदर की प्लेस ऑफ सप्लाई तथा सप्लायर है तो यह इंटर स्टेट है और अगर किसी अन्य राज्य से हरियाणा में सप्लाई है तो वह इंटरा स्टेट जीएसटी होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी को तीन भागों में विभाजित किया गया है- स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी व इंटर स्टेट जीएसटी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा टैक्स काटने के बाद संबंधित व्यक्ति को उसका सर्टिफिकेट देना होगा जो कि टैक्स काटने भरने के पांच दिन तक देना अनिवार्य होगा। पांच दिन के अंदर न देने की सूरत में व रिटर्न समय पर न भरने पर 100 रूपए प्रतिदिन की हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन व जीएसटी से संबंधित अन्य जानकारी दी गई तथा कार्यशाला में मौजूद विभागों के प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब भी दिये।

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