जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला में एक जून से 30 जून तक ट्रवैलर टी-26 के माध्यम से कानूनी सेवा कार्यक्रम
प्ंाचकूला, 24 मई- हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिला में एक जून से 30 जून तक ट्रवैलर टी-26 के माध्यम से कानूनी सेवा कार्यक्रम के तहत कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित करने के लिए शैडूय्ल जारी किया है। आयोजित शिविरों में लोगों को संविधान में निहित उनके अधिकारों एवं कत्र्तव्यों की जानकारी देने के लिए अधिवक्ता एवं पैरालिंगल वॉलंटियर की भी ड्यूटी लगाई गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी निधि बंसल ने आयोजित शिविरों की जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून को खंड मोरनी के गांव सेरजवैण जिया में, 3 जून को लेद, 5 जून को नगनासू, 6 जून को खंड मोरनी के गांव रामसर में कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7 जून को सेक्टर-26 स्थित एवं सेक्टर-28 स्थित आशियाना, राजीव कॉलोनी, 8 जून को इंदिरा कालोनी व सेक्टर-20 स्थित आशियाना में, 9 जून को आजाद कालोनी सेक्टर-20, 12 जून को खंड बरवाला के गांव भगवानपुर, 13 जून को नग्गल, 14 जून को टिब्बी व 15 जून को खंड बरवाला के गांव मानकटाबरा में जागरुकता शिविर लगाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 16 जून को खंड रायपुररानी के गांव भूड, 17 जून को गनौली, 19 जून को समानवा, 20 जून को टाबर तथा 21 जून को सेक्टर-20 स्थित गांव फतेहपुर एवं एमडीसी सेक्टर-5 भैंसा टिब्बा एवं सेक्टर-26 स्थित गांव मोंगीनंद तथा 22 जून को गांव जसवंतगढ में ऐसे ही शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 23 जून को खंड पिंजौर के गांव रामनगर, 26 जून को पन्ना, 27 जून को मीरपुर, 28 जून को नानकचंद, 29 जून को सूरजपुर में कानूनी जागरुकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कत्र्तव्यों के बारे में जागरुक करना है।