राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर राज्य में छ: मास के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (ईएसएमए) लगा दिया .

पंचकूला, 24 जून- हरियाणा सरकार ने बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति को लोगों के लिए एक आवश्यक सेवा मानते हुए हरियाणा बिजली निगमों के कर्मचारी संघों द्वारा 29 और 30 जून, 2016 को घोषित दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल के मद्देनजर राज्य में छ: मास के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (ईएसएमए) लगा दिया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के नियोजन में उनके कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने को छ: मास की अवधि के निषेधित कर दिया है।