फारुख अब्दुल्ला पर भारतीय सेना के अनादर के विरोध में अपराध प्रविष्ट करने का आदेश

Dec-14(Rakesh Thakur)

बिहार के एक न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ सीतामढ़ी के एक थाने में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फारूक के खिलाफ यह आदेश भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए एक याचिका की सुनवाई पर दिया गया है।सिंह अपने याचिका में कहा है, ‘फारूक ने २७ नवंबर को जम्मू एवं कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य पर प्रश्न उठाते हुए सेना की काबिलियत पर भी प्रश्नचिन्ह खडा किया था। इससे भारतीय सेना का अपमान हुआ है।’ उन्होंने कहा कि फारूक का बयान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) खंड(1) के उपखंड(क) का उल्लंघन है।