लोगों की जान-माल की सुरक्षा के तहत जिला में धारा 144 के आदेश जारी

पंचकूला, 16 सितंबर।      जिला पुलिस उपायुक्त अनिल धवन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिला में लोगों की जान-माल की सुरक्षा एवं कानून व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत तथा रिहायशी मकानों  व व्यवसायिक संस्थानों में किसी भी असामाजिक व अपराधिक घटना को रोकने के उदेश्य से जिले के सभी मकान मालिकों तथा व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों, प्रबंधकों को आदेश जारी करते हुए हिदायतें दी हैं  कि वे अपने मकानों, संस्थानों व घर में रखे गए नौकर, किराएदार, पेइंग गेस्ट की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाना, चौकी व वेरीफिकेशन सैल कार्यालय डीसीपी कमरा नंबर 205, प्रथम तल लघु सचिवालय, सेक्टर एक में लिखित रूप में प्राथिमकता के आधार पर 10 दिन के अंदर उपलब्ध करवाएं।
        जारी किए गए आदेशों के अनुसार यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और यह आदेश आगामी 30 अक्तूबर 2015 तक लागू रहेंगे। जिला पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों में जिले के सभी मकान मालिकों तथा व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों, प्रबंधकों से कहा है कि वे किराएदारों, पेइंग गेस्ट व नौकरों का नाम, पूरा पता, फोटो, दूरभाष नबर, नौकरों का स्थाई निवास पता, परिवार के सदस्यों की संख्या नाम सहित, दूरभाष नबर, उनके कार्यालय स्थल के बारे में लिखित रूप में जानकारी संबंधित पुलिस चौकी में देना सुनिश्चित करें।
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