मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना
पंचकूला, 20 अगस्त। हरियाणा सरकार की ओर किसानों एवं खेतीहर मजदूरों को खेत खलिहानों में काम करते समय दुर्घटना होने पर उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड दुर्घटनाग्रस्त किसानों व खेतीहर मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
उपायुक्त विवेक आत्रेय ने बताया कि किसानों व खेतीहर मजदूरों को दिन-रात खेत खलिहानों में काम करना पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सरकार ने किसानों व खेतीहर मजदूरों की सहायता के लिए जीवन सुरक्षा योजना बनाई है ताकि दुर्घटनाग्रस्त किसान व मजदूर को कुछ वित्तीय सहायता मिल सके। उन्होंने बताया कि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसमें किसान एवं मजदूर की मृत्यु हो जाए तो इस योजना के तहत उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि कार्य में कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में पोस्टमार्टम जरूर करवाएं व पुलिस में रिपोर्ट भी अवश्य दर्ज होनी चाहिए। अशक्तता की स्थिति में अशक्तता प्रमाण-पत्र व अंग हानि होने की स्थिति में शेष बचा हुए अंग की फोटो प्रति दावे के साथ प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन दुर्घटना के दो माह के भीतर संबंधित सचिव मार्केट कमेटी को किया जाएं। उन्होंने बताया कि इस योजना का पूर्ण विवरण मार्केट कमेटी के कार्यालय व वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एचएसएएमबी.जीओवी.इन पर उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये, रीढ़ की हड्डी के टूटने या स्थाई अशक्तता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये, दो अंग भंग होने पर एक लाख 87 हजार 500 रुपये, स्थायी गम्भीर चोट व एक अंग भंग होने पर एक लाख 25 हजार रुपये व पूरी उंगली कटने पर 75 हजार रुपये तथा आंशिक उंगली भंग होने पर 37 हजार 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।